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पत्नी से गुजारा भत्ता मांगना पड़ा महंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति पर ठोका 15 लाख का हर्जाना, जानिए पूरा मामला

 Published : Apr 26, 2026 01:55 pm IST,  Updated : Apr 26, 2026 02:00 pm IST

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पति की ओर से की गई मांग उचित नहीं थी। इसके चलते उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट- India TV Hindi
इलाहाबाद हाई कोर्ट Image Source : PTI

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ भरण-पोषण मामले के शीघ्र निस्तारण के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए तथा 'झूठे बहाने बनाकर' दायर की गई है। जज विनोद दिवाकर ने तथ्यों को छिपाने और पत्नी को हानि पहुंचाने के लिए याचिकाकर्ता पति पर 15 लाख रुपये हर्जाना भी लगाया है। 

कोर्ट ने कहा, 'शारीरिक रूप से सक्षम और वकालत के पेशे में मौजूद याचिकाकर्ता ने न केवल अपने पक्ष में दिए गए गुजारा भत्ते के आदेश को छिपाया, बल्कि अपनी पत्नी द्वारा लिए गए व्यक्तिगत ऋण का पैसा भी अपने विलासतापूर्ण जीवन और शराब पर उड़ा डाला।' 

मई 2019 में हुई शादी

मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने 18 मई 2019 को विवाह किया। उस समय दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। विवाह के बाद पत्नी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपर निजी सचिव के पद पर नौकरी मिल गई, जबकि पति विधि स्नातक और पंजीकृत अधिवक्ता होने के बावजूद बेरोजगार रहा। 

कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा, जिसके बाद पति ने इटावा की परिवार अदालत में गुजारा भत्ते का आवेदन किया, जहां उसके पक्ष में निर्णय आया। लेकिन इस निर्णय के खिलाफ प्रयागराज की परिवार अदालत में याचिका लंबित होने के कारण उसने आय का कोई स्रोत नहीं होने का दावा करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 

पति ने भूखंड खरीदने का बनाया झूठा बहाना

पत्नी की ओर से कोर्ट को बताया गया, '10 नवंबर 2020 को पति ने एक भूखंड खरीदने का झूठा बहाना बनाकर उसे भरोसे में लिया और हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ स्थित एसबीआई शाखा में उसके वेतन खाते के आधार पर 11,50,000 रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया।' उसने कहा, 'याचिकाकर्ता ने छह अक्टूबर 2022 को एसबीआई की झलवा (प्रयागराज) शाखा से पत्नी के वेतन खाते से फिर 13,56,000 रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया। तब से वह 26,020 रुपये की मासिक किस्त भर रही है और वह अक्टूबर 2028 तक इसका भुगतान करती रहेगी।'

पति ने 13,56,000 रुपये शराब और ऐश में उड़ाए

पत्नी ने कोर्ट को बताया, 'पति धोखाधड़ी से ऋण की राशि यूपीआई के जरिए अपने खाते में स्थानांतरित करता रहा और उसने 13,56,000 रुपये शराब पीने और विलासतापूर्ण जीवन जीने में उड़ा दिए।' अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता से आजिज आकर पत्नी ने 20 मई 2025 को तलाक की याचिका दायर की और पति ने मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर गुजारा भत्ते के लिए आवेदन किया। एटा की परिवार कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए अंतरिम गुजारा भत्ते के तौर पर 5,000 रुपये प्रतिमाह और मुकदमा खर्च के तौर पर 10,000 रुपये का भुगतान करने का पत्नी को निर्देश दिया। 

दिसंबर 2025 में दायर की गई पुनरीक्षण याचिका

इस आदेश के खिलाफ प्रतिवादी पत्नी ने 15 सितंबर 2025 को पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो प्रयागराज की परिवार अदालत में लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के संपूर्ण आचरण पर गौर करने के बाद कहा, 'यह कहने की जरूरत नहीं है कि ऋण की पूरी रकम का अनधिकृत रूप से याचिकाकर्ता पति द्वारा दुरुपयोग किया गया, जो राशि निकाले जाने के तरीके से स्पष्ट है।' 

कोर्ट ने कहा, 'मौजूदा याचिका में किसी तरह का दखल वांछित नहीं है और याचिका खारिज किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता अपनी पत्नी को छह महीने के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 15 लाख रुपये हर्जाने का भुगतान करेगा।' 

चल एवं अचल संपत्तियों की जांच का भी आदेश

कोर्ट ने 23 अप्रैल के निर्णय में कहा, 'यदि हर्जाने की राशि जमा नहीं की जाती है तो इटावा के जिला मजिस्ट्रेट, याचिकाकर्ता को दिया गया समय समाप्त होने पर तीन महीने के भीतर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर यह राशि वसूल करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट इस आदेश की प्रति मिलने के तुरंत बाद एक समिति गठित कर याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाली चल एवं अचल संपत्तियों की जांच भी कराएंगे।'

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